Tuesday 20/ 05/ 2025 

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अपराध

राजस्व उप निरीक्षक को तीन वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रूपये के जुर्माने की सजा

वर्ष 2018 में पकड़ा था विजिलेंस ने सितारगंज निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर रिश्वत लेते

रुद्रपुर। विजिलेंस हल्द्वानी की टीम ने एक व्यक्ति की शिकायत पर रिश्वत लेते हुए राजस्व उप निरीक्षक को पकड़ा था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी कोर्ट ने राजस्व उप निरीक्षक को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कार्यालय सर्तकता विभाग सेक्टर हल्द्वानी के मुताबिक तरसेम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी पो. नकटपुरा तहसील सितारगंज ऊधमसिंहनगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय नैनीताल सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 18 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह पर उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में 5500 रूपये की मांग की गयी थी।

जांच से तथ्य सही पाये जाने पर निरीक्षक पंकज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया । ट्रैप टीम ने 1 मई 2018 को राजस्व उप निरीक्षक, राम सिंह को 55,00 रूपया रिश्वत लेते हुये स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिए गए 55,00/- रूपये राम सिंह उपरोक्त से मौके पर ही बरामद किये थे। इस मामले में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल हल्द्वानी में मु.अ.सं. 4/2018 धारा 7/13 (1) डी सपठित 13(2) प्र.नि.अधि. 1988 बनाम राम सिंह पंजीकृत किया गया। विवेचक निरीक्षक संजय कुमार पाण्डे ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया। अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने कोर्ट में 11 गवाहों को परीक्षित कराया। अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गयी। अभियोग के केस आफिसर निरीक्षक हेम चन्द्र पाण्डे थे। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नैनीताल नीलम रात्रा की अदालत ने 14 मई 24 को आरोपी राम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (D) सपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिये तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त अधिरोपित सजायें साथ-साथ चलेंगी।

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