फर्म पर काम करने वाले व्यक्ति ने 11.61 लाख की धोखाधड़ी की
गदरपुर निवासी हैं आरोपी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की

रूद्रपुर। एक फर्म में अकाउंटिग का कार्या करने वाले व्यक्ति ने फर्जी चानाल बनाकर फर्म से 11-61 लाख की धोखाधड़ी कर ली। पुलिस ने इस मामले रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहित कुमार गर्ग ने कहा है कि वह मै. माया इंटरप्राइजेज तथा उसके पिता रमेश कुमार गर्ग फर्म आरके इंडस्ट्रीज पता गाबा काम्पलेक्स, काशीपुर रोड़ रूद्रपुर के स्वामी हैं। दोनों ने माह फरवरी 2019 में अपनी-अपनी फर्मों का जीएसटी एंव अकाउटिंग का सारा कार्य हर्षित गुम्बर पुत्र राजकुमार गुम्बर निवासी- वार्ड 5, आवास विकास गदरपुर को दिया था। जिसमें हर्षित गुम्बर का कार्य जीएसटी पोर्टल पर सेल, पर्चेस अंकित कर उसके आधार पर जीएसटी चालान बनाकर दोनों फर्मों का जीएसटी टैक्स जमा कराना था। इस कार्य का तय मेहनताना 5हजार रूपये प्रति फर्म प्रति माह दोनों फर्मों से चेक द्वारा हर्षित गुम्बर को अदा किया गया है। बताया कि आरोपी अच्छी मित्रता एंव विश्वास होने के कारण उसने अपना जीएसटी पोर्टल और न ही अपने पिता का जीएसटी पोर्टल चेक किया। इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने धोखाधड़ी की मंशा से जीएसटी पोर्टल पर अपना मोबाइल नम्बर एंव अपनी ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड करा ली। जिससे भविष्य में टैक्स सम्बन्धित कोई भी जानकारी मुझे व मेरे पिता का न मिल सके। बताया कि अपना-अपना जीएसटी पोर्टल चेक कराया और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र वाणिज्य कर विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें पता चला कि जो सूचना मांगी गयी वह जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। पोर्टल चेक कराने पर यह पाया गया कि दोनों फर्माे के जीएसटी चालान जो हर्षित गुम्बर द्वारा बनाकर दिए गए थे। जिसमें माया इण्टरप्राइजेज में रूपये आठ लाख सतासी हजार दो सौ ब्यानवे एंवपिता की फर्म में रूपये दो लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास है जिन जीएसटी चालानों का भुगतान उसने व उसके पिता द्वारा अपने-अपने बैंक खातों से चेक किया गया है। यह पैसा उसके व उसके पिता द्वारा फर्म के जीएसटी एंव अकाउंटिंग का कार्य देखने वाले हर्षित द्वारा बनाये गये जीएसटी चालान के अवन में अपने खातो से भुगतान किए गए हैं। इसमें से कुछ जीएसटी चालानों पर हर्षित गुम्बर द्वारा अपनी हस्तलिपि द्वारा लिखा गया है। आरोप है हर्षित गुम्बर ने उसके व उसके पिता के साथ धोखाधड़ी कर लाभ कमाने की नियत से फर्जी तरीके से जीएसटी चालान बनाकररूपये ग्यारह लाख इकसठ हजार एक सौ ब्यासी मात्र गबन कर लिये गये है। रोहित गर्ग ने रूपये ग्यारह लाख इकसठ हजार एक सौ ब्यासी मात्र के अतिरित्तफ़ देय तिथि तक ब्याज सहित तथा मानसिक उत्पीड़न करने हेतु 5 लाख एंव विधिक कार्य में व्यय रूपयों की अदायगी कराने की मांग की है। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।