कोर्ट ने गल्ला मंडी निवासी व्यापारी गौरव अग्रवाल को 6 माह की कठोर कारावास सजा सुनाई
साढ़े छः लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया
रुद्रपुर। न्यायालय ने व्यापारी को छह माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने व्यापारी पर छह लाख पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कोरस मोटर्स रुद्रपुर के मालिक कपिल अरोरा की माता रचना अरोरा ने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट एवं सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट शम्भूनाथ सेठवाल की अदालत में परिवाद दायर कर बताया कि व्यापारी गौरव अग्रवाल निवासी गल्ला मंडी रुद्रपुर उनके पुत्र कपिल का मित्र था। घर पर आना जाना था। जिस कारण वह उसे अपने पुत्र जैसा ही मानती थीं ।गौरव के द्वारा अपनी आवश्यकता बताते हुए उनसे वर्ष 2019 में 5 लाख रुपए उधार लिए थे जो मार्च 2020 तक वापस करने का वादा किया था। जिसकी एवज में उसने 18-03-2020 को उनके नाम से 5 लाख रुपए का चेक दिया ।जारी चेक गौरव के खाते में पैसा न होने से बाउंस हो गया जिस पर उनको परिवाद दायर करना पड़ा। न्यायाधीश शम्भूनाथ सेठवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी गौरव अग्रवाल को छह महीने की जेल की सजा और 6.50 लाख के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।